जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा महंगा!

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने किसी प्रकार का बीमा करवाया हुआ है तो यह खबर आपके लिए है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स, बैंक तथा बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को एक जुलाई से अधिक कर लगने के बारे में सावधान करना शुरू कर दिया है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद क्या वाक़ई ये सेवाएं महंगी होने जा रही हैं?

बहुत से लोग परेशान हैं कि एक जुलाई के बाद उनके क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ने जा रहा है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार मैसेज और मेल कर के बता रही है कार्ड पर लगने वाला सर्विस टैक्स मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ कर 18 फीसदी होने जा रहा है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ही नहीं बल्कि बैंकों और बीमा कंपनियों ने भी लोगों को चेताना शुरू कर दिया है कि जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड और बीमा प्रीमियम के बिल व पेमेंट महंगे पड़ सकते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक से लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर चेतावनी दे रहे हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्‍योरेंस ने अपने ग्राहकों को भेजे ई-मेल में कहा है कि टर्म पॉलिसी के प्रीमियम और यूनिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस पॉलिसी पर फंड मैनेजमेंट चार्ज पर टैक्स एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के बाद 18 प्रतिशत की दर से वसूला जाएगा जो कि अभी 15 परसेंट लगता है। एंडोवमेंट पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी के तहत ग्राहकों को 2.25 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा, जबकि वर्तमान में इस तरह की पॉलिसी पर 1.88 प्रतिशत टैक्‍स लगता है। अगर अभी बीमे का प्रीमियम 10,000 का है तो उसपर टैक्स 1500 का लगता है तो जीएसटी के बाद 1800 का हो जायेगा।

वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो कंपनियों को ग्राहकों में टैक्स का डर फ़ैलाने के बजाय इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिला फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर ग्राहक बढ़े टैक्स से संतुष्ट नहीं है तो कंपनी की जीएसटी काउंसिल की स्टैंडिंग कमिटी में शिकायत कर सकता है।

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