1 जनवरी से ज्वेलरी हॉलमार्किंग के नए नियम

1 जनवरी से ज्वेलरी हॉलमार्किंग जरुरी हो जाएगा। सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। बीआईएस को जारी नए नियम की कॉपी हमारे ​हाथ भी लगी है। इसके मुताबिक एक जनवरी से सिर्फ 22, 18 और 14 कैरेट सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो सकेगी। गौर करने वाली बात ये है कि अब तक कुल 10 कैटेगरी में हॉलमार्किंग की सुविधा थी, जिसे सरकार ने हटा दिया है। नए नियम के तहत सोने के सिक्के और बिस्किट का भी स्टैंडर्ड तय होगा।

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