Stock Cash Tips - शेयरों को Demat में रखना 1 अप्रैल से होगा अनिवार्य, सेबी ने बढ़ाई डेडलाइन
शेयरहोल्डर्स की मांग पर सेबी ने किया फैसला
स्टॉक मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के शेयर डीमैट (Demat) में ट्रांसफर किए जाने की डेडलाइन बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2019 कर दी है। इसकी डेडलाइन 5 दिसंबर को खत्म होने जा रही थी। सेबी ने शेयरहोल्डर्स के रिप्रिजेंटेशन पर विचार करने के बाद यह फैसला किया है। शेयर डीमैट में रखे जाने से एंटिटीज की बेनीफिशियल ओनरशिप पर चिंताएं खड़ी होने के बीच कंपनियों की शेयरहोल्डिंग के ट्रांसपरेंट रिकॉर्ड के रखरखाव में मदद मिलेगी।
शेयरहोल्डर्स के अनुरोध पर लिया फैसला
मार्च में सेबी के बोर्ड ने फैसला लिया था कि सिक्युरिटीज के ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन को छोड़कर सिक्युरिटीज के ट्रांसफर के अनुरोध पर तब तक अमल नहीं किया जाएगा, अगर वे डिपॉजिटरी के पास डीमैटेरियलाइज रूप में या डीमैट में न हों। यह आदेश 5 दिसंबर से लागू होना था।
1 अप्रैल तक बढ़ाई डेडलाइन
एक बयान में कहा गया, ‘शेयरहोल्डर्स की तरफ से कंप्लायंस डेट बढ़ाने का अनुरोध मिला था। इसे ध्यान में रखते हुए डेडलाइन बढ़ाई जा रही है और शेयरों के ट्रांसफर के लिए उनके डीमैट रूप में होने की अनिवार्यता 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।’
रिपल्स एडवाइजरी भारतीय शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ताजा, निष्पक्ष और सटीक जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए www.ripplesadvisory.com की प्रस्तुति- हमें कॉल करे अभी - @9644405056 या यहाँ क्लिक करे और देखे हमारी बेस्ट Stock Cash सर्विस -
0 comments
Note: only a member of this blog may post a comment.